sand smuggling
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  • रेत ले जाने की समय सीमा 9 जून तक
  • कलेक्टर की अपील घरों के लिए ही रेत का उपयोग करें

यवतमाल. प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों के परिवारों के लिए 19 अप्रैल के शासनादेश के अनुसार बिना संपत्ति शुल्क लिए पांच ब्रास तक बालू निकालने की अनुमति का प्रावधान किया जा चुका है.  इसके अनुसार कलेक्टर अमोल येडगे ने तहसीलदारों की मांग के अनुरूप यवतमाल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नौ तालुकों में नौ बालू घाट खोलने की अनुमति दी है. जिले में कुल 30 रेतीघाट हैं और उनके लिए 20 डिपो नामित किए गए हैं.  बालू घाट से बालू निकासी, बालू घाट से डिपो तक रेत के परिवहन व डिपो प्रबंधन के लिए दो बार टेंडर प्रक्रिया हुई.  उसमें से 4 डिपो और 8 बालू घाटों के लिए टेंडर स्वीकृत किए गए थे.

शेष 22 बालू घाटों के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त है. लेकिन निविदा प्रक्रिया को प्रतिसाद नहीं मिल पाया है. जिसके चलते 9 रेत घाटों को कलेक्टर द्वारा केवल प्रधानमंत्री आवास सहित आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लाभार्थी परिवारों को मुफ्त रेत उपलब्ध कराने के लिए खोला गया है.

रेत के टीले, जिन्हें खोल गया

बाभुलगांव तहसील- मौजा भैयापुर- रेतीघाट समूह संख्या 17 और 18, घाटंजी तहसील- मौजा रत्नपुर, समूह संख्या 29,30, दारव्हा तहसील- मौजा सवांगी, समूह संख्या 81,82,86,87, 88,91,92, 95, 96 और 97, दिग्रस तहसील-मौजा सवांगा खुर्द, ग्रुप नं 36,37 38, 40, 41,42,43,44,45,47, उमरखेड तहसील – मौजा चालगनी ग्रुप नंबर 2,3,122,123,124,125 और 126 से सटा, उमरखेड – मौजा गुरफली, ग्रुप नंबर – 3,5,15, 16,17,18,19,20,21 से सटा,  महागांव तहसील – मौजा भोसा ग्रुप नंबर 156, वणी तहसील- मौजा भुर्की- 2, ग्रुप नंबर 18,20,21, झरीजामणी तहसील- मौजा हीरापुर, ग्रुप नंबर 250 खोला गया है.  इन नौ रेत तटों पर 27,342 ब्रास बालू उपलब्ध है.

बालू के टीलों से गृहस्थ हितग्राही 9 जून तक अपने वाहन से 5 ब्रास तक निःशुल्क बालू ले जा सकेंगे.  रेत का परिवहन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही ही करेंगे. कलेक्टर अमोल येडगे ने वर्चयुअल सिस्टम के माध्यम से संबंधित तालुकों के तहसीलदारों और समूह विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर अमोल येडगे ने निर्देश दिये हैं कि उक्त बालू के परिवहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की जायेगी, हितग्राही बालू का उपयोग गृह कार्य हेतु ही करेंगे एवं बालू का परिवहन निर्धारित मानक प्रणाली के अनुसार किया जायेगा.