चंडीगढ़. हरियाणा (Haryana) में नौकरी (Jobs) पाने के इच्छुक स्थानीय लोगों (local people) को निजी क्षेत्र (Private Sector) में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी कानून लागू किए जाने के बीच उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने रविवार को कहा कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020 तीस हजार रुपए अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होता है और यह कानून शनिवार से लागू हुआ।
चौटाला ने सिरसा में कहा कि यह हरियाणा के युवाओं के लिए एक ‘‘ऐतिहासिक दिन” है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग ने एक समर्पित पोर्टल भी बनाया है, जिसमें राज्य की कंपनियों को रिक्तियों के बारे में बताना होगा और सरकार इस पर लगातार नजर रखेगी। चौटाला ने कहा कि इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है।
उन्होंने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जजपा) का एक प्रमुख चुनावी वादा था। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवंबर में कहा था कि यह कानून 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा।
सरकार ने वादा किया था कि यह कानून 50,000 रुपए के कुल मासिक वेतन पर लागू होगा, लेकिन उसने पिछले साल जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि उक्त अधिनियम के तहत कुल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मार्च 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2020 को अपनी मंजूरी दी थी। (एजेंसी)