कोलकाता: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव (West Bengal Panchayat Election) से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) की और से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब चुनाव संभवता 8 जुलाई को ही होंगे। बता दें कि चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने दो जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिकाओं में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों को चुनौती गई थी।
याचिका ख़ारिज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, “ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। SEC को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।”
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है, "ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी… pic.twitter.com/XSuPKUIjDO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2023
इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने प्रस्तावित पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और केंद्रीय बलों की तैनाती की तारीख बढ़ाने को लेकर विपक्षी नेताओं की जनहित याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। था।