Ranchi Municipal Corporation officials have kept the agencies doing cleaning work as the son-in-law of the corporation: Mayor Asha Lakda

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    ओमप्रकाश मिश्र 

    रांची. नगर कमिश्नर (Municipal Commissioner) मुकेश कुमार (Mukesh Kumar) ने रांची नगर निगम परिषद (Ranchi Municipal Corporation) से स्वीकृति लिए बिना ही झारखंड नगरपालिका जल कार्य (Jharkhand Municipal Water Works), जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली-2020 को लागू कर दिया है। ऐसा कहना है रांची की महापौर डॉ. आशा लकड़ा (Mayor Dr. Asha Lakra) का।

    आशा लकड़ा ने नगर कमिश्नर के इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि 27 और 30 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में नगर कमिश्नर द्वारा शामिल किए गए इस प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने विरोध किया था। इससे पूर्व नगर कमिश्नर को पत्राचार कर राज्य सरकार के अधिसूचना को परिषद की बैठक में उपस्थापित करने पर रोक लगाई गई थी। फिर भी नगर कमिश्नर ने बिना अनुमति इस प्रस्ताव को परिषद की बैठक में लाया। अब सवाल यह है कि परिषद की सहमति के बिना नगर कमिश्नर किसके आदेश से राज्य सरकार की अधिसूचना को लागू करने की बात कर रहे हैं।

    महापौर कार्यालय को भेजी गई है

    मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने यह भी कहा कि मंगलवार को नगर कमिश्नर ने राज्य सरकार की इस अधिसूचना को लागू करने से संबंधित पत्र की पत्रलिपि भेजा है, जिस पर उन्होंने 22 सितंबर 2021 को हस्ताक्षर किया है और 24 सितंबर 2020 को इस अधिसूचना को जारी किया गया है। जारी पत्र की प्रति दिनांक-04 अक्टूबर को महापौर कार्यालय को भेजी गई है। नगर कमिश्नर के पत्र से यह प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने परिषद की बैठक से पूर्व ही राज्य सरकार के इस अधिसूचना को लागू करने का निर्णय ले लिया था। मेयर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र से संबंधित किसी भी अधिसूचना या प्रस्ताव को परिषद की बैठक में लाने का प्रावधान है और परिषद की बैठक में संबंधित अधिसूचना या प्रस्ताव को पारित करने के बाद ही उसे लागू किया जा सकता है। परंतु नगर कमिश्नर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 में निहित प्रावधानों को दरकिनार कर अपना फरमान जारी कर रहे हैं।

    अतिरिक्त भुगतान करना होगा

    डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि नगर कमिश्नर ने संबंधित पत्र की पत्रलिपि मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड समेत जलापूर्ति शाखा के सभी सहायक, कनीय अभियंता, नगर प्रबंधक, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त को भी भेजा है। नगर कमिश्नर के इस आदेश से अब शहरवासियों को नए दर से वाटर यूजर चार्ज और वाटर कनेक्शन चार्ज का भुगतान करना होगा। खासकर आवासीय परिसर में वाटर कनेक्शन लेने वालों को 7,000 रुपये और जल कर के तहत 09 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करना होगा। इससे शहर की आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। शहर की आम जनता को पूर्व की तुलना में 03 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

    करोड़ों रुपये का फंड आवंटित कर रही है

    मेयर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कोष को भरने के लिए इस नई नियमावली को जबरन आम लोगों पर थोपने का प्रयास कर रही है। इससे सिर्फ रांची शहर ही नहीं, राज्य के 24 जिलों के शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। एक ओर केंद्र सरकार हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का फंड आवंटित कर रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार वाटर टैक्स और वाटर कनेक्शन के शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि कर आम लोगों पर आर्थिक बोझ डालने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार का यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है।

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2016 में निर्धारित वाटर कनेक्शन और वाटर यूजर चार्ज इस प्रकार निर्धारित था 

    1. घरेलू : 06 रुपये प्रति किलोलीटर
    2. संस्थान/सरकारी संस्थान : 10 रुपये प्रति किलोलीटर
    3. व्यावसायिक : 15 रुपये प्रति किलोलीटर

    वाटर कनेक्शन की निर्धारित राशि

           होल्डिंग के साथ

    • 1-100 वर्गमीटर तक : 350 रुपये
    • 101-200 वर्ग मीटर : 650 रुपये
    • 201-400 वर्ग मीटर : 850 रुपये
    • 401 वर्ग मीटर से अधिक : 1150 रुपये

          बिना होल्डिंग के

    • 1-100 वर्ग मीटर : 2350 रुपये
    • 101-200 वर्ग मीटर : 2650 रुपये
    • 201-400 वर्ग मीटर : 2850 रुपये
    • 401 वर्ग मीटर से अधिक : 3150 रुपये
    • अवैध वाटर कनेक्शन को वैध कराने के लिए निर्धारित राशि : एक हजार रुपये

    झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 के तहत निर्धारित शुल्क

    आवासीय

    • 1000 वर्ग फिट तक : 7,000 रुपये
    • 1001-3000 वर्गफीट तक : 14,000 रुपये
    • 3001-5000 वर्गफीट तक : 28,000 रुपये
    • 5001 वर्गफीट से अधिक के लिए : 42,000 रुपये

    से

    • संस्थान/सरकारी संस्थान :  बिल्ट अप एरिया के आधार पर : 26 रुपये प्रति वर्ग फिट
    • वाणिज्यिक उपभोक्ता : बिल्ट अप एरिया के आधार पर : 26 रुपये प्रति वर्गफीट
    • औद्योगिक उपभोक्ता : बिल्ट अप एरिया के आधार पर : 26 रुपये प्रति वर्गफीट

    नई नियमावली में किए गए अन्य प्रावधान

    • दो माह तक जल शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक जल शुल्क का भुगतान करना होगा।
    • 6 माह तक जल शुल्क का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता का वाटर कनेक्शन बाधित कर दिया जाएगा। साथ ही बकाया राशि दोगुना दर से वसूल की जाएगी। उपभोक्ता को नया वाटर कनेक्शन लेने होगा।
    • अवैध वाटर कनेक्शन को वैध कराने के लिए आवासीय उपभोक्ता को 04 हजार और गैर घरेलू उपभोक्ता/औद्योगिक/वाणिज्यिक, संस्थान/सरकारी संस्थान के उपभोक्ता को 10 हजार रुपये जुर्माना का भुगतान करना होगा।