A case has also been registered against the injured AMU student in connection with the violence during the match.

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    अलीगढ़(उप्र): अलीगढ़ में एक क्रिकेट मैच (Cricket Match) के दौरान बुधवार को हुई झड़प में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU Student) के घायल हुए छात्र के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एएमयू के प्रवक्ता उमर पीरजादा ने बताया था जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी छात्र साजिद हुसैन पर शोभित सिंह नाम के छात्र ने बल्ले से कथित रूप से हमला कर दिया था।

    उन्होंने बताया कि हुसैन और शोभित सिंह एएमयू के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। हुसैन को बेहोशी की हालत में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में रखा गया था।

    पुलिस ने शोभित सिंह के पिता राजू सिंह द्वारा शुक्रवार को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर साजिद हुसैन के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। शोभित को साजिद के सिर पर बल्ले से वार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सिविल लाइंस) श्वेताब पांडे ने शनिवार को बताया कि एएमयू छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूतों के आधार पर हुसैन के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया।

    जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने हुसैन की हालत ‘‘स्थिर” बताई है। शोभित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और वह वर्तमान में अलीगढ़ जिला जेल में बंद है। साजिद हुसैन के पिता मुनीर हुसैन भी जम्मू-कश्मीर से यहां पहुंच गये हैं। इससे पहले भाजपा विधानपरिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की थी। सिंह ने कहा था कि इस मामले में ‘‘एकतरफा कार्रवाई” स्वीकार्य नहीं है।

    भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयुक्त संयोजक पुष्पेंद्र पचूरी ने भी दोनों पक्षों को जवाबदेह ठहराए जाने की मांग की है। इस बीच, एएमयू अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य प्रोफेसर हशमत अली, प्रोफेसर अरशद हुसैन और प्रोफेसर अजय बिसारिया हैं। समिति को पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया।

    प्रवक्ता पीरजादा ने बताया कि बुधवार की झड़प के तुरंत बाद शोभित सिंह को छात्रावास से निष्काषित कर दिया गया था और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि उसके खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विश्वविद्यालय परिसर में उसका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। (एजेंसी)