Azam Khan

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    लखनऊ: समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आज़म खान उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित  किया गया है। उनकी सीट स्वार रिक्त घोषित की गई है। यह दूसरी बार है जब आजम खान के बेटे को अयोग्य घोषित किया गया है। 

    उल्लेखनीय है कि, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने बीते सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि, अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट (Suar Seat) से विधायक बने थे। 

    https://twitter.com/ANINewsUP/status/1625804430074593286

    गौरतलब है कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। 

    इससे पहले, आज़म खान को अक्टूबर 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वहीं, अब अब्दुल्ला आजम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। वे अब अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए है।