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लखनऊ: हाथरस कांड (Hathras incident) में गुरुवार को एससी-एसटी कोर्ट (SC-ST court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों में से सिर्फ एक संदीप ठाकुर (Sandeep Thakur) को दोषी माना है। जो मुख्य आरोपी है। जबकि 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। स्थानीय अदालत ने आरोपी रवि, रामू और लव कुश को बरी कर दिया। मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 औरSC/ST एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

बताया जा रहा है कि आज ही दोपहर बाद कोर्ट में सजा का ऐलान हो सकता है। कोर्ट ने संदीप गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट में दोषी माना है। वहीं अन्य तीनों को राहत मिल गई है। इस केस में खास बात यह रही कि चारों आरोपियों में से किसी पर भी गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इस मामले में केवल संदीप को आईपीसी की धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है।

गौरतलब है कि सितंबर 2020 को यूपी के हाथरस में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। युवती खेत में घास लेने गई थी। तभी उसके साथ यह घटना घटित होने की बात सामने आई थी। गांव के ही चार युवकों पर आरोप लगा था। इस घटना में पीड़िता की बेरहमी से जीभ काट दी गई थी। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर 26 सितंबर को गांव के अन्य तीन लोगों लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह के खिलाफ धाराएं बढ़ाई गईं। अब इस मामले में केवल संदीप ठाकुर को ही दोषी माना गया है। फ़िलहाल पीड़िता के वकील का कहना है कि वह इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।