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    नई दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत दिए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से लखीमपुर मामले के गवाहों की सुरक्षा भी अब सुनिश्चित करने को कहा है।

    दरअसल आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Case) में आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने योगी सरकार (UP Government) और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी किया है। इस में सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा से पूछा है कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाय?

    इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तरप्रदेश कि सरकार को सभी गवाहों को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। इस भयंकर कांड के गवाहों पर हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है और उत्तरप्रदेश सरकार से गवाह संबंधी सारी जानकारियां मांगी हैं। इस बाबत अब मामले की अगली सुनवाई आगामी 24 मार्च को होगी। आज CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई की है।

    पता हो कि किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने BJP के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला था, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हुई थी।