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    नई दिल्ली. आज ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मुद्दे पर हो रही सुनवाई में अन्जुमन इन्तजामिया मसाजिद की तरफ से जबाबी बहस होगी. लेकिन इन्तजामिया मसाजिद के मुख्य अधिवक्ता अभय यादव के निधन से सुनवाई थोड़ी बहित प्रभावित हुई है।

    वहीं आज अन्जुमन की तरफ से कुछ और अधिवक्ता इस मामले में वकालतनामा दाखिल कर अपनी जबाबी बहस करेंगे। अब तक CPC ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यानि 5 राखी सिंह समेत महिला हिन्दू वादियों की तरफ से दाखिल श्रृंगार गौरी व अन्य देव विग्रहों का वाद सुनवाई योग्य है या नहीं इस मुद्दे पर पक्षकार बनाये गए अन्जुमन इंतजमिया महिला वादियों और प्रदेश शासन की तरफ से फले भी बहस की जा चुकी है। इस म्मुद्दे पर अब आज जवावी बहस अन्जुमन की तरफ से होनी है। 

    यह है पूरी  दलील

    दरअसल आज महिला वादी पक्ष की दलील है कि यहां विशेष उपासना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता जबकि इसके उलट मुश्लिम पक्ष का कहना है कि यहां यह कानून पूरी दक्षता से लागू होता है जिसके मुताबिक आजादी के समय धर्मस्थलों की जो स्थिति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना है।