AZAM-KHAN

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नयी दिल्ली. उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार, साल 2019 के हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को अब से कुछ देर पहले 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले पर आज रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जानकारी दें कि ,आजम ने एक चुनावी सभा में CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। तब इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।

इस मुद्दे पर BJP द्वारा जमकर विरोध करने पर  ADO पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आजम पर मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन और जिला अधिकारी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगाया था।

हालांकि दिलचस्प बात यह भी रही कि, बीते 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत भी मिली थी। दरअसल साल 2019 में PM पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था।

वहीं आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की एक निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले BJP नेता विधायक चुने गए थे। देखा जाए तो आजम खान ऐसे कई अलग-अलग मामलों में 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें फिर बीते 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।