Policeman hit couple with vehicle, case registered

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  • नियम उलंघन पर पुलिस हुई सख्त

भिवंडी. कोरोना महामारी प्रकोप फिर से बढ़ने की वजह से पुलिस भीड़-भाड़ लगाने वाले दुकानदारों सहित नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुनः शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस की सख्ती से व्यापारियों सहित नागरिकों‌ में हडकंप मच गया है. नारपोली पुलिस स्टेशन ने 3 गुटखा बेचने वालों पर और शांतिनगर पुलिस ने 2 चाय बेचने वालों तथा कोनगांव पुलिस में देशी दारू बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,ठाणे जिला  अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के अन्न सुरक्षा अधिकारी शंकर किशन राठौड ने 3 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित गुटखा जमा करने और बेचने के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और कोविड-19 सहित अन्न व सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है. मतघर इलाके के चौधरी कंपाउंड निवासी सुनील कुमार अरुण साहू (23), जाहिद और इसरार मिलकर कोरोना काल में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और सुपारी आदि भंडारण जमा करके बेच रहे थे. शिकायत मिलने के बाद अन्न सुरक्षा अधिकारी राठौड़ ने उक्त तीनों के खिलाफ नारपोली पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक विजय शिरसाट कर रहे हैं.

2 चाय बेचने वाले भी नपे    

शांतिनगर पुलिस ने 2  चाय विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सहित कोविड सुरक्षा नियमों नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है. पहला मामला खंडूपाड़ा के फरीद आर्केड स्थित रॉयल कैफे का है.जिसमें मोहम्मद बशीर अयूब खान सोशल डिस्टेंडिंग का उलंघन कर चाय बेच रहा था. गश्ती पुलिस  सिपाही उमेश हरिभाऊ जाधव की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. मामले की आगे की जांच पुलिस के हवलदार बोरसे कर रहे हैं.उक्त  परिसर में ही खंडूपाड़ा रोड पर जमीयत कालोनी अंसार मोहल्ला निवासी मोजम्मिल महबूब हुसैन अंसारी नामक एक अन्य चाय विक्रेता के खिलाफ भी पुलिस के सिपाही उमेश हरी भाऊ जाधव की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 सहित आपात प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ब) के तहत मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच भी पुलिस हवलदार बोरसे कर रहे हैं.

देशी शराब बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

कोनगांव पुलिस ने राजनोली स्थित होटल बालगोपाल के पीछे मामा कंपाउंड में 1,866 रुपए का देशी दारू बरामद किया है.पुलिस के अनुसार सरवलीपाड़ा निवासी मितेश गणेश पाटिल (23) द्वारा बिना अनुमति के देशी दारू बेची जा रही थी. जिसके खिलाफ कोनगांव पुलिस ने नितेश के खिलाफ दारुबंदी अधिनियम 1949 के कलम 65 (ई) के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच सहायक पुलिस उप निरीक्षक बी.एफ. सूर्यवंशी कर रहे हैं.