Sawangi's Deputy Superintendent canceled membership of Vilas race, order of zip president

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वर्धा. हर माह में ग्रामपंचायत की सभा लेना आवश्यक होता है. साथ ही सभा में सभी सदस्यों का सहभाग भी अनिवार्य रहता है. परंतु जिले की महत्वपूर्ण सावंगी मेघे ग्रामपंचायत के सदस्य व उपसरपंच विलास दौड़ गत छह माह से ग्रामपंचायत सभा में बगैर अनुमति अनुपस्थित रहे. जिससे जिप अध्यक्ष सरिता गाखरे ने उपसरपंच विलास दौड को उपसरपंच पद से हटाते हुए सदस्यता रद्द करने का आदेश 4 अगस्त को जारी किया. इस प्रकरण में पंस खंडविकास अधिकारी की ओर शिकायत की गई थी. उन्होंने प्रकरण की जांच कर  प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिससे यह कार्रवाई की गई.

सावंगी ग्रामपंचायत के उपसरपंच विलास दौड जून 2019 से नवम्बर 2019 के दौरान मासिक सभा में अनुपस्थित रहे. इस प्रकरण में खंडविकास अधिकारी के कार्यालय में 20 जुलाई 2020 को सुनवाई हुई. उस वक्त खंडविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत के सचिव, शिकायतकर्ता व विलास दौड उपस्थित थे. दरमियान विलास दौड़ ने बताया कि, मेरे खिलाफ सावंगी पुलिस थाना में 302 का मामला दर्ज किया गया था. जमानत नही मिलने से मैंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया. परंतु 28 अगस्त 2019 से 6 दिसंबर 2019 तक कारागृह में था. सभा में उपस्थित रहने के लिए अनुमति दी जाए, इसके लिए न्यायालय में आवेदन किया. परंतु न्यायालय ने अनुमति नही दी.

जिस कारण ग्रामपंचायत की सभा में उपस्थित नही रहने की जानकारी विलास दौड़ ने सुनवाई के दौरान दी. उपसरपंच विलास दौड़ सावंगी मेघे गांव में चार माह से अधिक समय अनुपस्थित थे. नियमित छह माह मासिक सभा में अनुपस्थित रहने की बात सिद्ध होने से उनकी सदस्यता रद्द कर उपसरपंच पद से हटाया जा रहा है, ऐसा आदेश जिप अध्यक्षा सरिता गाखरे ने निकाला है. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 के तहत यह निर्णय दिया गया. इस निर्णय के बाद 15 दिन में अपील की जा सकती है, ऐसा भी आदेश में कहा गया है.