लंदन. ब्रिटिश सरकार (British government) ने भारत सहित अन्य देशों से कामगारों (Foreign workers) को नियुक्त करने के लिये अद्यतन नियमों के बारे में कारोबारों (Businesses) को सूचना देने को लेकर बुधवार को एक नया अभियान शुरू किया। ब्रिटेन के ब्रेक्जिट से बाहर निकलने की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद ये नये नियम जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे।
भविष्य की सीमाओं और आव्रजन पर ब्रिटेन के गृह कार्यालय मंत्री केविन फोस्टर (Kevin Foster) ने कहा, ‘‘हम इस बारे में फैसला करने में सक्षम होंगे कि देश में कौन-कौन आएगा और अपने मौजूदा कार्य बल का कौशल बढ़ाएंगे। साथ ही पूरी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ एवं मेधावी लोगों को यहां आने के लिये आकर्षित किया जाएगा। ” उल्लेखनीय है कि भारतीय उद्योग और छात्रों के समूहों ने ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा इस साल की शुरूआत में पेश की गई ‘नयी प्वांइट आधारित प्रणाली’ का व्यापक रूप से समर्थन किया है। (एजेंसी)