यवतमाल. जिले में 30 जून 2020 की मध्यरात्रि तक जिले में लॉकडाउन जारी किया गया है. 1 जून के आदेशों के तहत यवतमाल जिले में तमाकू उत्पादों की दूकानें, पान ठेले पर प्रतिबंधि लगाया गया है. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर तमाकू, सुपारी, पान, पानमसाला, गुटखा तथा अन्य तमाकूजन्य पदार्थों के सेवन, थूंकने व धुम्रपान (ई-सिगरेट सहित) सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.
जिलाधिकारी के आदेशानुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ प्रथम पाए जाने पर 1 हजार रुपए जुर्माना व एक दिन सार्वजनिक सेवा, दूसरी बार पाए जाने पर 3 हजार रुपए जुर्माना व तीन दिन सार्वजनिक सेवा, तीसरी व उसके पश्चात पाए जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना व 5 दिन सार्वजनिक सेवा करवाई की जाएगी.