अलवर: राजस्थान में भीड़ द्वारा किए पहलू खान की हत्या के मामले में जेवेनाइल बोर्ड ने शुक्रवार को अपना फ़ैसला सुना दिया हैं. बोर्ड ने दो नाबालिगों को तीन-तीन साल की कड़ी सजा सुनाई है. इसी के साथ दोषियों
अलवर: राजस्थान में भीड़ द्वारा किए पहलू खान की हत्या के मामले में जेवेनाइल बोर्ड ने शुक्रवार को अपना फ़ैसला सुना दिया हैं. बोर्ड ने दो नाबालिगों को तीन-तीन साल की कड़ी सजा सुनाई है. इसी के साथ दोषियों को बाल सुधार गृह भेज दिया हैं. बोर्ड ने पिछले शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध किया था.
गौरतलब है कि, एक अप्रैल 2017 को राजस्थान के बेहरोर में गौ तस्करी के आरोप पर पहलू खान को भीड़ ने जमकर पिट दिया था. जिससे उसे काफ़ी गंभीर चोट आई थी. वहीँ घटना के दो दिन बाद उसकी मौत अस्पताल में होगई थी. पहलू खान मूलतः हरियाणा के नूर का रहने वाला था.
सरकार पर लगा समर्थन का आरोप
इस घटना के बाद पुरे विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की वसुंधरा सरकार पर भीड़ को समर्थन देने आरोप लगाया था. तमाम विपक्षी दलों ने इसके लिए भाजपा और उससे संबंधित दलों पर गौ रक्षा के नाम पर मौब लिंचिंग का आरोप लगाया था. वहीँ इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गौ रक्षा नाम पर हिंसा करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया था.
हत्या के आरोप में दो नाबालिक गिरफ्तार
पहलु खान के हत्या करने को लेकर पुलिस ने दो नाबलिकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीँ वहीँ सुनवाई के दौरान सबूतों के आभाव में अदालत ने छह को छोड़ दिया था. वहीँ अन्य दो नाबलिकों को पीटने को लेकर केस जरी रखा था.