Maharashtra Former Home Minister Anil Deshmukh
अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

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    नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)  ने मंगलवार को कहा कि धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) अपनी लंबित जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिये बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद और विश्वास है कि उच्च न्यायालय इस मामले पर तेजी से सुनवाई करेगा।

    देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता की आयु 73 वर्ष है और वह अनुरोध करते हैं कि मार्च में दाखिल उनकी लंबित जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाए। पीठ ने कहा, ”…याचिकाकर्ता (देशमुख) अपनी जमानत अर्जी को जल्द से जल्द सूचीबद्ध कराने के लिए अर्जी दाखिल करने को लेकर स्वतंत्र हैं।” देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।