– शादी में शामिल हो सकेंगे 50 लोग
– कठोर शर्तों के साथ सलून होंगे शुरु
मुंबई. बीएमसी ने मिशन बिगेन अगेन फेज- 4 के लिए दी गई रियायत को बढ़ा दिया है. विवाह समारोह में अब 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति भी प्रदान की गई है. इसके अलावा सलून और ब्यूटी पॉर्लर को कठोर शर्तों के खोलने की भी अनुमति दे दी गई है. लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही सभी दुकानें बंद थीं. हालांकि मास गेदरिंग वाली जगहों जैसे सिनेमा थियेटर आदि को शुरु करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने सहूलियत बढ़ाने को लेकर नया आदेश निकाला है.
एसी को रखना होगा बंद
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सलून, ब्यूटी पार्लर में पहले अप्वाइंटमेंट वालों को ही बाल कटाने की अनुमति मिलेगी. सलून में यदि एसी है तो उसे बंद रखना होगा. पीपीई किट, मास्क, हैंड ग्लव्स सहित सुरक्षा मानकों को अपनाने के बाद ही बाल काटने की अनुमति होगी. ग्राहक को जानकारी के लिए सलून के सामने कोरोना चेतावनी बोर्ड लगाना होगा. एक बार में ग्राहक का बाल काटने के बाद सेनेटाइजेशन करना अनिवार्य किया गया है. प्रत्येक ग्राहक के नेपकिन, टावेल आदि का उपयोग भी अलग से करना होगा. विवाह समारोह में भी केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे. शादी हाल में एसी बंद रहेगा. सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. भीड़ नहीं बढ़े इसके लिए आयोजक को ध्यान रखना होगा.
बीएमसी गाइड लाइन
- सार्वजनिक स्थानों या कार्यालय अथवा अन्य काम की जगह पर मास्क लगाना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थानों पर दो लोगों के बीच 6 फुट की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. दुकानों में एक बार में केवल 5 लोग के प्रवेश की अनुमति.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगी कार्रवाई. साथ ही शराब पीने, तंबाकू और पान इत्यादि खाने पर रोक.
ऑफिस में भी सोशल डिस्टेसिंग
आँफिस में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करने, हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था, गेट पर हैंड सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था करनी होगी. ऑफिस को बार- बार सेनेटाइजेशन करना होगा. कर्मचारियों के बीच आवश्यक दूरी बनाये रखने के लिए दो शिफ्ट में अंतर रखने, अलग- अलग समय पर लंच के लिए समय निर्धारित करने और सोशर डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन करने का आदेश मनपा आयुक्त ने दिया है.