Lockdown
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    • अकोट शहर में
    • 23 फरवरी से लाकडाउन के आदेश
    • सिर्फ मेडिकल, जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें
    • सुबह 8 से दोपहर 3 तक शुरू रहेंगी

    अकोला. अकोला के जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए आज लाकडाउन के विषय में नए आदेश जारी किए हैं. जो कि दो तरह के जिसमें कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के लिए अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं. कंटेनमेंट जोन में अकोला मनपा क्षेत्र, मुर्तिजापुर न.प. क्षेत्र तथा अकोट न.प. क्षेत्र को शामिल किया गया है. इस तरह कंटेनमेंट जोन में 23 फरवरी 2021 की सुबह 6 बजे से 1 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे तक सभी प्रकार की जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें जिसमें किराणा, अनाज, मेडिकल स्टोर्स सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेंगे. इस तरह जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा सभी दुकानें, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे.

    मनपा, नप, नपा आदि सभी क्षेत्रों में जिन उद्योगों को शुरू रखने की अनुमति दी गयी है वे उद्योग शुरू रहेंगे. सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय, बैंक, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय, आपत्ति व्यवस्थापन, पुलिस, एनआईसी, अन्न व नागरी आपूर्ति, एफसीआई, एनवाईके, मनपा सेवा छोड़कर सभी जगह 15 प्रश या 15 व्यक्तियों की संख्या इन में से जो संख्या अधिक होगी वह ग्राह्य मानी जाएगी. ग्राहकों ने दुकान में खरीदी करने के लिए जो करीब दुकानें हो या बाजारपेठ हो उनका उपयोग करना चाहिए. अधिक दूर जाना टालना चाहिए. 

    विवाह समारोह में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति, होटलों में सिर्फ पार्सल सेवा

    सभी प्रकार के उपहारगृह, होटल, प्रत्यक्ष में शुरू न रखते हुए सिर्फ पार्सल सुविधा की अनुमति रहेगी. इस आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह में सिर्फ 25 लोगों की उपस्थिति रहेगी. जिसके लिए तहसीलदार द्वारा अनुमति लेना आवश्यक रहेगा. इसी तरह सभी प्रकार के शिक्षा से संबंधित कार्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शाला, संशोधन, कर्मचारी, वैज्ञानिक, ई-जानकारी, उत्तर पत्रिका जांचना, परीक्षाफल घोषित करना आदि कार्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी. ट्रान्सपोटिंग शुरू रहेगी. उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी. सभी प्रकार के सार्वजनिक व निजी यातायात अति आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक की अनुमति से शुरू रह सकते हैं. 

    होलसेल सब्जी बाजार

    होलसेल सब्जी बाजार सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक शुरू रहेगा. जिसमें कुछ ही विक्रेताओं को प्रवेश दिया जाएगा.

    शाला, महाविद्यालय, सिनेमागृह, व्यायाम शाला बंद रहेंगी

    इसी तरह 1 मार्च तक सभी प्रकार की शालाएं, महाविद्यालय, शिक्षा प्रशिक्षा केंद्र, निजी कोचिंग क्लासेस, सिनेमाघर, व्यायाम शाला, स्वीमिंग टैंक, बगीचे, नाट्यगृह आदि बंद रहेंगे. 

    सभी प्रकार के समारोहों पर बंदी

    इसी तरह सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक समारोहों, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य स्नेह सम्मेलन भी बंद रहेंगे. 

    सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

    सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन छोड़कर सुबह 9 से 5 दुकानें शुरू रहेंगी.उपरोक्त कंटेनमेंट जोन छोड़कर जिले के अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शुरू रहेंगे. बाकी जो आदेश पहले दिए गए थे उस अनुसार अनुमति रहेगी.