अमरावती. शहर में पैर पसार रहे कोरोना पर लगाम कसने के लिए अब प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. निगमायुक्त ने इस संदर्भ में अनलॉक में नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है. इतना ही नहीं तो सर्वाधिक ध्यान कंटेनमेंट जोन पर देने के निर्देश दिये हैं. कंटेनमेंट जोन का एक भी व्यक्ति प्रशासन के आदेश तक बाहर नहीं निकल पाये, ऐसा कड़ा बंदोबस्त करने का निर्णय लिया है.
कपड़ा मार्केट में ट्रायल पालिसी नहीं
निगमायुक्त रोडे ने कहा कि शहर का मार्केट क्षेत्र भले ही खुला कर दिया है, लेकिन प्रतिष्ठानों के संचालकों को कंटनमेंट जोन के कर्मियों को प्रतिष्ठानों में नहीं बुलाना चाहिए. संभवत: ऐसे कर्मियों को घर से काम करना तथा उन्हें वैसे ही वेतन देना भी जरुरी है. खासकर कपड़ा मार्केट में एक्सचेंज पालिसी नहीं रखनी चाहिए. एक्सचेंज व कपड़ों की ट्रायल पालिसी रखने से कपड़ों के माध्यम से कोरोना फैलने का डर बना रहता है.
मुंबई, पुणे से आने वालों पर रहेगी नजर
कोरोना पर लगाम कसने के लिए अब एक्शन प्लान तैयार है. जिसमें सर्वाधिक ध्यान कंटेनमेंट जोन पर दिया जायेगा. साथ ही मुंबई, पुणे आदि क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को स्वयंस्फूर्ति से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा. उसकी जानकारी स्वयं प्रशासन को देना अनिवार्य है. यदि शिकायत के माध्यम से पता चलता है तो निश्चित ही दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.