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    दिल्ली: बिना लाइसेंस के दवा बेचना ई-फार्मेसी कंपनियों (E-Pharmacy) के लिए महंगा हो गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) ने ऑनलाइन दवा वेंडर्स (Online Medicine App) को कारण बताओ नोटिस भेजा है। DCGI ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है कि बिना लाइसेंस के दवा बेचने वाले दवा वेंडर्स (Medicine Vendors) के खिलाफ नोटिस भेजकर कार्रवाई क्यों न की जाए। DCGI ने Tata 1 MG, Amazon और Flipkart सहित कई ऑनलाइन फ़ार्मेसी को नोटिस (Notice) जारी किया है। ऑनलाइन के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (Electric Platforms) के माध्यम से दवा की बिक्री के संबंध में इन वेंडर्स के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें अलग-अलग मोबाइल ऐप (Mobile App) के खिलाफ हैं। ये कंपनियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का उल्लंघन कर रही हैं। इसलिए डीसीजीआई ने इन ई-फार्मेसी को नोटिस जारी किया है।

    सही तरीके से थी बेचने की अनुमति

    DCGI ने एक नोटिस में कहा है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शेड्यूल H, HI और X कैटेगरी की दवाएं शामिल हैं। इस श्रेणी की दवाओं को रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (Prescription) पर ही बेचने की अनुमति है। साथ ही इन दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन (Distribution) एक रेजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की देखरेख में किया जाता है। किसी भी दवा की बिक्री, स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 मेडिसिन्स एक्ट के प्रावधानों द्वारा शासित है।

    …तो कड़ी कार्रवाई होगी

    डीजीसीआई के नोटिस के मुताबिक दवा वेंडर्स को दो दिन के भीतर कारण बताने को कहा गया है। उन्हें यह बताना होगा कि उनके डीजीसीआई को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री, स्टॉक, डिस्प्ले, ऑफर या डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर दवा वेंडर्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो डीजीसीआई द्वारा बिना किसी नोटिस के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    ड्रग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना जरूरी

    डीसीजीआई ने नोटिस में कहा किसी भी दवा की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संबंधित राज्य ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंसधारी को लाइसेंस की शर्तों का पालन करना चाहिए। ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कॉल किए गए हैं। दवाएं, गैर-पर्चे वाली दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची जाती हैं, जिसके कारण ऑनलाइन दवा बिक्री को कानून के तहत लाने के लिए कई अदालती मामले सामने आए हैं।