File Photo
File Photo

    Loading

    दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax) इस समय कॅश लेन-देन पर पैनी नजर बनाए हुए है। यदि आप सीमा से अधिक लेन-देन करते हैं, तो मान लें कि आपको नुकसान होगा। आयकर विभाग पिछले कुछ सालों से लोगों के लेन-देन पर नजर बनाए हुए है। नियमों के मुताबिक अगर ट्रांजैक्शन की लिमिट पार (Transaction Limit Crossed) हो जाती है तो आपको टैक्स नोटिस (Tax Notice) नहीं मिलेगा। आज इन्वेस्ट के विभिन्न ऑप्शन सामने आए हैं। म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), बैंक (Bank), ब्रोकर (Broker) और अन्य जैसे कई ऑप्शन हैं। यहां कैश ट्रांजैक्शन को लेकर नियम और सख्त किए गए हैं। इसलिए इन्वेस्ट और लोन देने वाली संस्थाएँ भी कुछ हद तक कॅश में ही व्यवहार करती हैं। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेजता है। इसलिए कैश में लेन-देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट का सोच रहे है है, तो इस नियम को ध्यान में रखें।

    लेनदेन आयकर विभाग के रडार पर

    अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (Fixed Deposit Scheme) में 10 लाख रुपये से ज्यादा का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जरूर मिलेगा। आपको इस राशि को एक एफडी (FD) या सभी एफडी में एक साथ निर्धारित सीमा से अधिक इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको टैक्स नोटिस मिलेगा। अचल संपत्ति की खरीदना-बेचना भी इस नियम से प्रभावित हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का टर्नओवर 30 लाख या इससे ज्यादा है तो उसे इसका खुलासा करना होगा। यह लेनदेन आयकर विभाग के रडार पर आएगा। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी (Property) बेचते या खरीदते समय नियमों का पालन करते हैं तो आपको टैक्स नोटिस नहीं मिलेगा। बैंक सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते समय भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी बड़ी रकम जमा करने पर पैन कार्ड (Pan Card) देना होता है। लेकिन यदि आप एक निश्चित राशि से अधिक जमा करते हैं, तो आपको टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ेगा। यह सीमा 10 लाख है।

    शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए भी लागू 

    यदि कोई अकाउंट होल्डर एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग को सूचित नहीं किया जाएगा। ये डिबेंचर, शेयर और बॉन्ड के नियम हैं। यह नियम शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए भी लागू होता है। इन्वेस्ट करते समय 10 लाख रुपये की सीमा का ध्यान रखें। इसे नोट कर लें। यदि आप एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करते हैं, तो आपको एक नोटिस का सामना करना पड़ेगा। अब एक आखिरी महत्वपूर्ण बात याद रखें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह नियम आपके लिए है। यदि आप नकद में 1 लाख रुपये या उससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल (Credit card Bill) का भुगतान कर रहे हैं, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। ऐसा भुगतान करने से पहले आपको बैंक और आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन (Registration) कराना होगा।