Corona virus: Central government will give Rs 11,092 crore to states
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    नई दिल्ली: आज के दौर में हर कोई भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करना पसंद करता है।  उसी हिसाब से वह महीने का बजट बनाता है।  इसी कड़ी में नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ (Provident fund) सबसे बेहतरके पैसे ही बहुत एहमियत है। अमूमन जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती है लोग उसे नहीं निकालते हैं।  ऐसे में पीएफ धारकों (PF Holder) के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है क्योंकि केंद्र ने उन्हें राहत देने की घोषणा कर दी है।  मोदी सरकार (Modi Govt) ने प्रोविडेंट फंड में टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट (Tax Free Investment) की सीमा को बढाकर 5 लाख किया है। हालांकि इसका फायदा खास कैटेगरी के लोगों को होगा।  

    बता दें कि पीएफ को लेकर राहत केंद्र ने खास कैटेगरी के लोगों को देने का काम किया है। इस फैसले के बाद अब लोगों को पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा।  दरअसल जिन पीएफ होल्डर के खाते में नियोक्ता की ओर से कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं हो रहा है उन्हें ही इसका फायदा मिल सकेगा।  

    उल्लेखनीय है कि लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 में केंद्र ने संशोधन किया है जिसके चलते पीएफ धारकों को यह फायदा मिलेगा।  देश की वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इस फैसले के बाद पीएफ ने इन्वेस्ट करने वाले केवल 1 प्रतिशत लोगों को इसका असर होगा। इसके पीछे उन्होंने अन्य लोगों का पीएफ निवेश हर साल 2.5 लाख रुपये से कम होना बताया है।  जबकि इसका फायदा ऐसे लोगों को भी मिलेगा जो वॉलिंटियरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ और पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं।