
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) को गाइडलाइन्स (New Guidelines) जारी कर दी है। मंगलवार को नई जारी गाइडलाइन्स में सभी राज्यों कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट- ट्रैक-ट्रीट नीति (Test-Track-Treat) को बड़े पैमाने पर प्रभावी करने का आदेश दिया है। नई एसओपी एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होगा।
गृह मंत्रालय ने कहा, “राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, 70% या उससे अधिक के निर्धारित स्तर तक पहुंचने के लिए तेजी से इसे बढ़ाना चाहिए।”मंत्रालय ने आगे कहा, “गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए पृथक/संगृहीत करने की आवश्यकता है, जिससे संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।”
States & UTs, where the proportion of RT-PCR tests is less, should rapidly increase it, to reach the prescribed level of 70% or more. The new positive cases, detected as a result of intensive testing, need to be isolated/ quarantined at earliest & provided timely treatment: MHA
— ANI (@ANI) March 23, 2021
प्रसार को रोकने नियमों का करे पालन
गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को को निर्देश दिया कि, ” राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर COVID19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए। परीक्षण-ट्रैक-उपचार प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
इन नियमों का करना होगा पालन:
- जिस भी इलाके में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं उन्हें रेखांकित कर कंटेंमेंट जोन घोषित किया जाए।
- जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जो भी क्षेत्र कंटेंमेंट जोन में हो उसे वेबसाइट पर जरूर अपलोड करें, जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, वहीं साथ ही इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करें।
- घोषित कंटेंमेंट क्षेत्रों की कड़ी निगरानी की जाए और उन घरों की भी निगरानी करने का आदेश दिया हैजो कि इन क्षेत्रों में शामिल होंगे।
- सार्वजनिक जगह, दफ्तर, बाजार, भीड़-भाड़ वाले इलाके में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाना राज्य एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
- राज्यों ने निर्देश दिया की जो लोग मास्क न पहने, शारीरिक दूरी का पालन न करें उनपर भी कड़ी निगरानी रखें और जरूरत हो तो जुर्माना भी लगाएं।
- कोरोना के मामले अधिक मिलने पर लोकल स्तर जैसे शहर, वार्ड और पंचायत को लॉकडाउन कर सकते हैं।
- वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी खासकर जो लोग व्यवसाय के लिए सीमावर्ती देश में जा रहें हो।