नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ईडी (ED) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Excise Policy Case) में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं।
Delhi Excise Policy Case: Rouse Avenue Court of Delhi takes cognizance of ED complaint and issues summons to Delhi CM Arvind Kejriwal for February 17, 2024.
ED has approched Court against Kejriwal for not complying with the summons issued by the central probe agency in the the… pic.twitter.com/1bpC982BHl
— ANI (@ANI) February 7, 2024
आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?
कोर्ट द्वारा समन जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, “हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे।”
केजरीवाल को ईडी ने पांच बार भेजा समन
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी की और से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था। वहीं, दूसरा समन 21 दिसंबर, तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया। जबकि 13 जनवरी को चौथा और 31 जनवरी को पांचवां समन जारी किया गया।