नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले (Agusta Westland Chopper Scam) से जुड़े एक मामले में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा (Shahikant Sharma) को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने शर्मा को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पर राहत दी। इससे पहले शर्मा अपने खिलाफ जारी किए गए सम्मन का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए।
अदालत ने जांच एजेंसी सीबीआई के वकील की उस दलील पर गौर किया कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। शर्मा की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि वह निर्दोष हैं और उन्हें मामले में फंसाया गया है।
Special Court grants bail to former Defence Secretary & former CAG, Shashi Kant Sharma, in AgustaWestland VVIP Chopper alleged scam case. https://t.co/rUN2tNL3QA
— ANI (@ANI) April 28, 2022
सीबीआई द्वारा दायर एक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने 11 अप्रैल को शर्मा को समन जारी किया था। एजेंसी ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी संबंधित प्राधिकारियों से मिल गई है।
आरोपपत्र में भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों जसबीर सिंह पनेसा, एन. संतोष, एस. ए. कुंटे और थॉमस मैथ्यू के भी नाम हैं। लेकिन सीबीआई ने कहा कि उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी अभी नहीं मिली है। मामले में पहला आरोप पत्र सितंबर 2017 में दायर किया गया था जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी और अन्य के नाम थे। (एजेंसी)