Income tax
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    नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने केंद्र का बजट पेश कर दिया है। इस बजट से आम आदमी के हाथ मायूसी लगी है। दरअसल उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab-Budget 2022) में राहत देगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में इनकम टैक्स की जो व्यवस्था अभी बनी हुई, उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटाने का ऐलान किया है। बजट में दिव्यागों को भी कर राहत दी गई है।

    गौर हो कि केंद्र ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। जिसके चलते 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन टैक्स ट्रांजैक्शन व्यवस्था में सुधार का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। सरकार के फैसले के तहत अब आपको दो साल पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की व्यवस्था मिलेगी। गौर हो कि केंद्र 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी के रेट से इनकम टैक्स वसूलती जरुर है लेकिन इस टैक्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ भी कर देती है।

    इस बजट में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को भी टैक्सेबल इनकम में शामिल किया गया। साथ ही 75 साल से अधिक के उम्र वालों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है।

    वहीं टैक्स भरने वालों को सरकार के एक बड़ी सुविधा दे दी है। जिसके अनुसार अगर किसी टैक्सपेयर से रिटर्न फाइल करते समय कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है, तो अब उसे सुधारने के लिए दो साल का वक्त अब मिलेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया है। टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान अब सरकार ने किया है। जिसके तहत टैक्सपेयर अब किसी भी एसेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से अगले दो साल तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।