Kerala court dismisses plea to remove photo from PM Modi's vaccination certificate, fined petitioner
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    कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने कोविड-19 टीकाकरण (Covid-19 Vaccination) प्रमाण-पत्रों (Vaccination Certificate) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटाने का अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और उसे “तुच्छ”, “राजनीति से प्रेरित” और “प्रचार हित की याचिका” बताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता – पीटर मयालीपरम्पिल – को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में, केएलएसए उसके खिलाफ राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू करके याचिकाकर्ता की संपत्ति से राशि की वसूली करेगा।

    उसने कहा कि लोगों और समाज को यह बताने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है कि इस तरह की तुच्छ दलीलें जो न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, उन पर अदालत विचार नहीं करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री की तस्वीर और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर “मनोबल बढ़ाने वाले उनके संदेश” पर जो आपत्ति जताई है, ऐसा करने की “देश के किसी नागरिक से अपेक्षा नहीं” है।