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    लखनऊ. एक बड़ी खबर के अनुसार अब उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Adityanath Goverment) ने अब राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू (Night Corona Curfew) में आगामी 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का अहमफैसला किया है। इस प्रकार अब हफ्ते में 5 दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे। इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बीते शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए।

    इस नए दिशानिर्देश के अनुसार अब  नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही प्रभावी रहेगा। गौर तलब है कि अभी तक फिलहाल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। आआअब अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी की मानें तो, जिन जिलों में कुल कोरोना एक्टिव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट अब स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बता दें कि अभी तक योगी शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म करने के लिए एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 600 से अधिक निर्धारित की थी। लेकिन नए दिशानिर्देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 100 तक की  घटा दी गई है।

    क्या हैं नए दिशा निर्देश : 

    • नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही प्रभावी रहेगा।
    • जिन जिलों में कुल कोरोना एक्टिव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट अब स्वतः ही खत्म।
    • सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति।
    • शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी।
    • सप्ताह में पांच दिन, रेस्तरां और होटल सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति।
    • प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी।
    • धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं।
    • आटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति कर सकेंगे यात्रा। 
    • चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग सकेंगे बैठ।
    • लेकिन सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे।  
    • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में भी एक समय में में 50 लोगों को अनुमति होगी।
    • सभी जरुरी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने की हिदायत। 
    • स्‍कूल, कालेज और शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु रहेंगे बंद और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति।
    • शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप ही होगी।
    • सरकारी विभागों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही रहेगी पूर्ण उपस्थिति। 
    • निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।