
मुंबई: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को राष्ट्रगान अपमान मामले (national anthem insult case) में राहत नहीं मिली। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने ममता बनर्जी को 2022 में यहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली शिकायत में कोई राहत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बोरकर (Justice Amit Borkar) की एकल पीठ ने जनवरी 2023 के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को पुनर्विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेजने के विशेष सांसद/विधायक अदालत के फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय भाजपा पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे। बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा कि सत्र अदालत को समन को हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था, ना की मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए था। न्यायमूर्ति बोरकर ने हालांकि माना कि सत्र अदालत के आदेश में अवैधता थी, लेकिन उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।
Bombay HC dismissed Mamata Banerjee's application, to quash the complaint for allegedly insulting the national anthem during her visit to Mumbai last year for procedural lapses.
WB CM has sought to quash the complaint filed against her by BJP leader Vivekanand Gupta. pic.twitter.com/A4hyDdM9H9
— ANI (@ANI) March 29, 2023
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे। गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि दिसंबर, 2021 में यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर भी बनर्जी बैठी रहीं, फिर बीच में अचानक खड़ी हुईं और दो पंक्तियां गाने के बाद अचानक चुप हो गईं और वहां से चली गईं।