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    नई दिल्ली : सरकारी कामों से लेकर प्राइवेट काम तक पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड  जैसे कई जरुरी डाक्यूमेंट्स के बिना हमारे कई काम रुक जाते हैं। वित्तीय कामों में पैन कार्ड की जरुरत और बाकि अन्य कामों में आधार कार्ड की जरुरत पड़ती ही है। फिर चाहे वो सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट। 

    पैन कार्ड को नई पहचान 

    साल 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा। इतना ही नहीं अब आप सामान्य पहचान पत्र (Common Identifier) के रूप में भी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसी भी कारोबार की शुरुआत भी पैन कार्ड से ही हो सकती है। 

    इस तारीख से पहले कर ले लिंक 

    साथ ही इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने भी अब तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। तो बिना देरी किए इसे जल्द से जल्द 31 मार्च 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से लिंक कर लें। 

    कैसे करें आधार को पैन से लिंक?

    1. सबसे पहले आप इनकम टैक्स की इस वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करें।
    2. यहां पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लीक करें। इसके बाद अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल्स दें।
    3. फिर ‘validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। इसके बाद आपको आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिल जायेगा। 
    4. OTP भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक कर दें। यहां जुर्माना भरने के बाद आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। 

    जेल पहुंचा सकता है पैन कार्ड 

    कई बार लोग गलती से एक या एक से अधिक पैन कार्ड भी बना लेते हैं। भले ही ये पैन कार्ड सही पहचान और विवरण के आधार पर ही बनाए जाते हैं। मगर आपके पास अगर एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उन्हें सरेंडर करा दें। क्योंकि आयकर विभाग के मुताबिक अगर किसी के भी पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की न्यूनतम सजा और 10 हजार रुपये का न्यूनतम जुर्माना का हकदार है।