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    नई दिल्ली. एक अन्य बड़ी खबर के अनुसार शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora Murder case) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) को आज जमानत दे दी है। हालाँकि उन्हें 6.5 साल से जेल में बंद होने के चलते ये जमानत दी गई है। 

    आज उन्हें जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक लंबा वक्त है। ये पूरा मामला सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका है। लगता है कि ट्रायल जल्द खत्म नहीं होगा। हमारा विचार है कि लंबा समय जेल में बिताने पर वो जमानत की भी अब हकदार हैं। हम उन्हें सशर्त जमानत देते हैं।’ इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2020 में सह आरोपी पीटर मुखर्जी भी जमानत पर रिहा हो चुका है। 

    हालाँकि इससे पहले CBI ने भी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया था। मामले पर CBI ने कहा था कि उन्होंने अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या की योजना बनाने और हत्या करने का जघन्य कार्य किया है।गौरतलब है कि शीना बोरा हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में चल रहीं इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी थी।

    बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही मुंबई के बायकुला महिला कारागार में बंद है। दरअसल इंद्राणी पर आरोप था कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा में अपनी बेटी शीना की गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ जिले में दफनाया था। इस बाबत जांच एजेंसियों का दावा था कि शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं। लेकिन फिलहाल आज इंद्राणी को जमानत मिल गई है।