Farmer
File Photo

    Loading

    जलगांव. राज्य के जल आपूर्ति (State Water Supply) और स्वच्छता मंत्री (Sanitation Minister) और जिले के पालक मंत्री (District Guardian Minister) गुलाबराव पाटिल (Gulabrao Patil) ने बैंकों को लाभार्थी किसानों (Beneficiary Farmers) को मुआवजा देने का आदेश दिया था। लेकिन तीन एक्सटेंशन के बावजूद, कुछ बैंकों ने अभी तक किसानों के खातों में अनुदान के वितरण पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे तहसील स्तरीय शिकायत निवारण समिति के माध्यम से बैंकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है।

    यह जानकारी जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी संभाजी ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी है। जिले के लिए वर्ष 2019-20 के लिए मौसम फल बीमा योजना लागू की गई थी। आधार संख्या की अनुपलब्धता, आधार कार्ड प्रपत्र में नाम बेमेल, अमान्य सर्वेक्षण संख्या आदि के लिए 8 माह बाद 84 किसानों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति। साथ ही, बैंक द्वारा राजस्व बोर्ड/गांव/फसल की गलत प्रस्तुति के कारण 20 किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई और उनके शिकायत प्रपत्र जिला कृषि अधीक्षक को प्राप्त हुए। 23 फरवरी, 2021 को आयुक्त (कृषि) और 20 मार्च, 2021 को कलेक्टर और अध्यक्ष, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में प्राप्त शिकायतों के संबंध में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ मुद्दा क्रमांक 18- डी 17 में उल्लेख किया गया है (बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे)। यदि कोई किसान वित्तीय संस्थान की गलती के कारण योजना के लाभ से वंचित है, तो उक्त किसान को मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। इस संदर्भ में 8 जून 2021 को पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल की अध्यक्षता में एक आपात बैठक की गई थी।

    इस बैठक में संबंधित बैंकों को 30 जून, 2021 तक लाभार्थी किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब तक तीन बार समय बढ़ाए जाने के बाद भी संबंधित बैंकों के माध्यम से किसानों के खातों में सब्सिडी वितरित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंत्री पाटिल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, संबंधित तहसील स्तरीय शिकायत निवारण समिति के माध्यम से पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जिला कृषि अधीक्षक संभाजी ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी है।