Curfew in Mumbai

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    मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामलों को देखते हुए 8 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया है। जो गुरुवार रात आठ बजे से लेकर 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस बात की घोषणा बुधवार को उद्धव ठाकरे सरकार (Udhav Thackeray Government) ने की। इसी के साथ सरकार ने नए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिसके तहत अब दो घंटे में शादी के कार्यक्रम को खत्म करना होगा। 

    महाराष्ट्र सरकार की नयी गाईडलाइन्स:

    • सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं, पहले ये 50 फिसदी था। 
    • शादी में सिर्फ 25 लोग शामील हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत हैं। 
    • इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। 
    • सरकारी बस 50 फिसदी की कैपासिटी पर चलेगी। 
    • खड़े रहकर सफर करने पर रोक। 
    • महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी।
    • यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA) से अनुमति लेना होगा।
    • लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा।
    • लोकल ट्रेन मे  अत्यावश्यक सेवा से जुड़े  लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिलेगा टिकट। 
    • अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो, उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।  

    बेवजह निकले तो 10 हजार जुर्माना 

    सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि, अगर इस दौरान बेवजह घूमते हुए कोई भी पकड़ा गया तो, उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ बहुत जरुरी होने पर ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी। 

    24 घंटे में 67 हजार 468 नए मामले

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 67 हजार 468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40 लाख 27 हजार 827 हो गई है। आज के आंकड़े मंगलवार के मुकाबले कई ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में आज रिकॉर्ड 568 लोगों की मौत होने से मृतकों का कुल आंकड़ा 61 हजार 911 पर पहुंच गया।