Delhi High Court rejected PIL to Arvind Kejriwal petition and imposed a fine, Delhi
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल

Loading

नई दिल्ली:  आज यानी बुधवार 20 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने शराब नीति मामले (Liquor Scam Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जरिए बार-बार समन भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में अपनी दायर याचिका के चलते अदालत में हाजिर हुए। आज इस दौरान दिल्ली मुख्यमंत्री की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से उनके लिए राहत मांगी।

इस पर ED  की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वह पेशी से बच रहे हैं और तमाम तरह के बहाना बना रहे हैं। इस पर कोर्ट ने  मुख्यमंत्री के वकील से पूछा कि, उनके क्लाइंट ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं और उन्हें इसमें क्या दिक्कत है। 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज ED ने कहा कि, दिल्ली मुख्यमंत्री की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट ने इस पर ED से सवाल किया कि, क्या अभी भी कोई समन है। इसके जवाब में जांच एजेंसी ने बताया कि, आगामी गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है। इस दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी। इस बाबत आप नेताओं का कहना है कि ED पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। 

वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, ‘केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?’ इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 समन जारी हुए। सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ED के सामने पेश हो कर जवाब देने के लिए तैयार हैं।’वकील सिंघवी द्वारा इस बाबत मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए यह गारंटी मांगी कि, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

इस पर ED ने कहा कि, केजरीवाल चुनाव की आड़ लेकर समन से बचने के तमाम बहाने कर रहे हैं। ED ने अदालत को बताया कि इस केस में कई आरोपी गिरफ्तार हैं। केजरीवाल खुद को खास व्यक्ति मानते हैं। वह अपने लिए विशेष अधिकार मांग रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होनी है। बताते चलें कि, केजरीवाल के खिलाफ ED की किसी भी कार्रवाई पर फिलहाल कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गयी है।