नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने उन्हे एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है।
13 से 15 फरवरी तक राहत
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।
Delhi excise policy case | Rouse Avenue Court grants 3 days interim bail to Manish Sisodia to attend his niece's wedding function at Lucknow from February 13 to 15.
— ANI (@ANI) February 12, 2024
क्या है पूरा मामला
सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।