Public interest litigation filed for guidelines on covid investigation of mentally challenged homeless people

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नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर रहने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की कोविड-19 जांच कराने के लिए दिशानिर्देश जारी करने को लेकर केन्द्र और आप सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बेघर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार, विशेष रूप से उसके मुख्य सचिव द्वारा बेहद लचर रवैया अपनाया गया है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों की कोविड-19 जांच के लिए दिशा-निर्देशों की कमी को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नौ जून को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त बेघर लोगों की कानून, नियमों और सरकारी नीतियों के अनुरुप ख्याल रखे।(एजेंसी)