नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले (Sunanda Pushkar death case) में कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं हैं। एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ गईं हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शशि थरूर को दिल्ली पुलिस द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर करने में ‘देरी की माफ़ी’ की मांग वाली एक अर्जी पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 फरवरी, 2023 को तय की।
अब पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। ऐसे में पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था।
CORRECTION | Delhi High Court issued notice to Shashi Tharoor on an application moved by Delhi Police seeking 'condonation of delay' in filing the revision petition. Court fixed the matter for February 7, 2023
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— ANI (@ANI) December 1, 2022
शशि थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को अवगत कराया कि मुकदमे के दौरान, निचली अदालतों और उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए थे जहां इस मामले के रिकॉर्ड को साझा नहीं किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक होटल के में मृत मिली थीं। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से सुनंदा पुष्कर मानसिक रूप से परेशान थीं। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया था।