nashik traffic police
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अकोला. शहर यातायात नियंत्रण शाखा अकोला की ओर से अकोला जिले में राँग साइड व असावधानीपूर्वक, तेज गति से बेलगाम वाहन चलानेवाले वाहन चालकों पर धारा 119/177 मोवाका व धारा 279 भा.दं.वि. के तहत मुहिम चलाई गई. जिसमें कुल 745 वाहनों पर केसेस कर 3 लाख 72 हजार 500 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है.

अकोला जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह की संकल्पना व मार्गदर्शन में शहर यातायात नियंत्रण शाखा, अकोला व अकोला जिले के सभी पुलिस स्टेशन हद में राँग साइड व असावधानीपूर्वक, तेज गति से बेलगाम वाहन चलानेवाले वाहन चालकों पर धारा 119/177 मोटर वाहन कानून व धारा 279 भा.दं.वि. की तहर चालक व वाहनों पर कार्यवाही करने के लिए संपूर्ण अकोला जिले में 14 फरवरी से 18 फरवरी के दौरान विशेष मुहिम चलाई गई थी.

उक्त मुहिम के दौरान शहर यातायात नियंत्रण शाखा, अकोला व जिले के सभी पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी व हवालदार की ओर से राँग साइड व असावधानीपूर्वक, तेज गति से बेलगाम वाहन चलानेवाले वाहन चालकों पर धारा 119/177 मोटर वाहन कानून के तहत कुल 745 वाहनों पर केसेस कर 3 लाख 72 हजार 500 रु. का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह से चौपहिया व तीन पहिया वाहन जो असावधानीपूर्वक व तेज गति से बेलगाम चलाते हुए पाए जाने पर उन पर धारा 279 भा.दं.वि. की तहत 34 अपराध विविध पुलिस स्टेशन में दाखिल किए गए है.

की गई विशेष नाकाबंदी

17 फरवरी को पुलिस अधीक्षक सिंह के आदेश के तहत अकोला शहर में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक विशेष नाकाबंदी की गई. शहर के प्रत्येक पुलिस स्टेशन की हद में 4 नाकाबंदी पॉइन्ट लगाकर जिसमें राँग साइड, ब्लैक फ्लिम, ट्रीपल सीट व फैन्सी नंबर प्लेट ऐसे वाहनों पर मोवाका की तरह 134 केसेस कर 67,000 रु. का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह से चौपहिया व तीन पहिया वाहन तेज गति व असावधानीपूर्वक बेलगाम चलानेवाले चालकों पर 7 अपराध पुलिस स्टेशन एम.आई.डी.सी, खदान व पुराना शहर में दाखिल किए गए है.

जुर्माना अदा करें : SP 

वाहन धारक यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय साथ में वाहनों के कागजात रखें व अपने वाहनों पर पेंडिंग जुर्माना तुरंत यातायात पुलिस अथवा शहर यातायात कार्यालय में अदा करें, यह आहवान पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने जिले के नागरिकों से किया है.