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अकोला. गोवंशों को कत्ल करने के उद्देश्य से गौशाला में निर्दयता से बांध कर रखने के प्रकरण में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी जिला व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर की अदालत ने खारिज कर दी. अकोट पुलिस थाना क्षेत्र में जमीरोद्दीन अलमोद्दीन (26), शरीफोद्दीन अलीमोद्दीन (30) निवासी तहापुरा, मिल्लत नगर, अकोट ने 9 गोवंशों को कत्ल करने के उद्देश्य से बांध कर रखने का आरोप है. इस संदर्भ में अकोट न्यायालय ने इन दोनों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी खारिज करने से अब आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है.

इन गोवंशों की खरीदी के संदर्भ में किसी भी प्रकार के दस्तावे इन दोनों ने पुलिस को प्रस्तुत नहीं किए थे. इसी तरह अन्सारोद्दीन ने पुलिस ने बताया कि यह गोवंश कत्ल करने के उद्देश्य से बांध कर रखे हुए हैं. जिससे पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. इस प्रकरण में सरकार की ओर से सरकारी वकील अजीत देशमुख ने युक्तिवाद किया.

आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज है तथा अकोट पुलिस थाने में भी गोवंश के चोरी का मामला दर्ज है, इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व अर्जी नामंजूर की जाए यह युक्तिवाद एड.अजीत देशमुख ने किया. दोनों पक्षों के युक्तिवाद के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी नामंजूर की.