Krishi kendra
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अमरावती. किसानों को समय पर खाद बीज और कीटनाशक मिल सके इसके लिए कृषि केंद्र को लाइसेंस दिए गए हैं, लेकिन संभाग के कुछ केंद्रों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कृषि सामग्री की बिक्री की गई थी यह बात कृषि विभाग के उड़न दस्तों की जांच में सामने आई है जिससे नियमों का पालन नहीं करने वाले 68 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. वहीं 198 केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

संभागीय कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अक्तूबर 2023 तक की गई कार्रवाई में खरीफ मौसम के दौरान संभाग में आने वाले पांचों जिलों में खाद, बीज और कीटनाशक की कालाबाजारी पर लगाम लगाने और नियमानुसार किसानों को खाद, बीज मिल सके, इसकी जांच के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए थे. विभाग की ओर से बीज केंद्रों की जांच की गई.

नियमों का पालन नहीं करने वाले 24 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए. 7 के लाइसेंस रद्द किए गए, वहीं 7 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई. 80 केंद्रों को बिक्री चंद्र करने के आदेश दिए गए. इसी प्रकार रासायनिक खाद बेचने वाले केंद्रों की जान की गई. इनमें से 2 निलंबित, 5 रद्द, 9 के खिलाफ एफआई और 50 केंद्रों की बिक्री रोकने के आदेश दिए गए. इसी प्रकार कीटनाशक बेचने वाले 18 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित व 8 के रद्द किए गए. 4 पर एफआईआर की कार्रवाई की गई. 68 केंद्र की बिक्री पर रोक लगाई गई.