विधायक भुयार 3 मामलों में बरी, 1 दिन में तीनों प्रकरणों में कोर्ट का फैसला

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अमरावती. मोर्शी-वरुड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार पर अमरावती जिला व सत्र अदालत ने शनिवार को अलग-अलग तीन प्रकरणों में निर्दोष  बरी करने का फैसला सुनाया है. एमएलए भुयार के खिलाफ कोर्ट में बारगांव में दूध टैकर जलाने, बैक मैनेजर से मारपीट तथा लोणी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ताला ठोककर सरकारी कर्मियों को बंदी बनाने जैसे तीन प्रकरण चल रहे थे. इन तीनों प्रकरण में अदालत ने उन्हें निर्दोष करार देकर भुयार को राहत दी है. विधायक भुयार की ओर से एड.परवेज खान ने सफल पैरवी की है.

किसान आंदोलन में 3 एफआईआर

इस क्रम में 15 जुलाई 2018 में बारगांव के पास दुध को उचित दाम मिलने की मांग को लेकर देवेंद्र भुयार व उनके साथियों ने नागपुर ट्रान्सपोर्ट कंपनी के एक दुध के टैकर को रोककर टायरों को आग लगा दी थी. इस प्रकरण में भुयार के साथ प्रविण पडोले, निलेश कोहले, संदीप खडसे व आकाश नागपुरे के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसी तरह 20 जुन 2016 को किसान के कर्ज को लेकर बेनोडा के सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया के मैनेजर के साथ हाथापाई करने के मामले में देवेंद्र भुयार व तत्कालीन उपसरपंच गोपाल नांदुरकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

डाक्टर व कर्मियों को बनाया बंधक

एक अन्य मामले में 8 जुलाई 2015 को प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोणी में भुयार ने ताला ठोको ठिया आंदोलन करके डाक्टर व कर्मियों को बंधक बनाया था. विधायक भुयार व उनके सहयोगी दिनेश मालपे, सचिन दवंडे, राहुल महल्ले, हरिश्वर बावरे, कपिल बिडकर, गोपाल नांदुरकर, उमेश डबरासे, सागर बुटे, प्रशांत ढोबले, रुपेश जाधव, मयुर कोठे, प्रवीण भोंड, नंदकिशोर ठाकरे, अनुप कासे, विजय पोटोले, नितिन पांडे व पंकज गोहाले के खिलाफ बेनोडा पुलिस ने मामले दर्ज किये थे.

इन तीनों प्रकरणों में शनिवार को जिला व सत्र अदालत ने सुनवाई हुई.  बचाव पक्ष के एड.परवेज खान ने सफल दलीलों व सबूत के अभाव में कोर्ट ने विधायक भुयार व उनके सहयोगी को निर्दोष  बरी किया. इन प्रकरणों में एड. परवेज खान को एड. अनिल जयस्वाल, एड. वसीम शेख, एड. सचिन बाखडे, एड. शहेजाद शेख, एड. रियाज रुलानी, एड. अजहर नवाज ने सहयोग दिया.