रिश्वतखोरी के मामले में महानगरपालिका के तीन कर्मचारी सस्पेंड

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    औरंगाबाद : महानगरपालिका सूत्रों (Municipal Sources) ने बताया कि महानगरपालिका प्रशासक (Municipal Administrator) और कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय (Commissioner Astik Kumar Pandey) ने दो कर्मचारियों को संपत्ति कर घटाने के लिए रिश्वत (Bribery) लेने के आरोप में और एक कर्मचारी को बिना वसूली किये संपत्ति कर के दुरूपयोग के आरोप में निलंबित करने का आदेश जारी किया है। महानगरपालिका के वार्ड नंबर तीन कार्यालय में काम करने वाले सोहेल खान को रिश्वत और भ्रष्टाचार (Corruption) निवारण विभाग ने संपत्ति कर कम करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप मे गिरफ्तार (Arrested) किया गया था। 

    इस घटना कोली का संबंधित थाने में मामला दर्ज किया गया था। प्रशासन ने सोहेल खान को निलंबित करने का प्रस्ताव महानगरपालिका कमिश्नर को सौंपा। साथ ही वार्ड नंबर 5 के कार्यालय से प्रभु चव्हाण ने संपत्ति कर कम करने के लिए रिश्वत ली थी। प्रशासन ने निलंबन का प्रस्ताव तैयार कर इस मामले में कार्रवाई के लिए कमिश्नर को सौंप था। इसके अलावा वार्ड नंबर 2 कार्यालय के वसुली कर्मचारी मूसा कुरैशी ने संपत्ती कर के रूप मे वसूले गए पैसे को बैंक खाते में जमा किए बिना ही गबन कर लिया। इस संबंध में नागरिकों ने शिकायत की थी। इन शिकायतों की जांच की गई। जांच में मुसा कुरेशी गबन का दोषी पाए जाने पर उनके निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर को सौंपा गया था। सूत्रों ने बताया कि महानगरपालिका प्रशासक और महानगरपालिका आस्तिक कुमार पांडे ने सोहेल खान (Sohail Khan), प्रभु चव्हाण (Prabhu Chavan) और मूसा कुरैशी (Musa Qureshi) को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।