
खामगांव. जलगाव जामोद तहसील के गाडेगांव खुर्द निवासी 3 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर स्थानीय अदालत ने आरोपी को १० साल की सजा सुनायी. मामले की जानकारी अनुसार,
खामगांव. जलगाव जामोद तहसील के गाडेगांव खुर्द निवासी 3 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर स्थानीय अदालत ने आरोपी को १० साल की सजा सुनायी.
मामले की जानकारी अनुसार, जलगाव जामोद तहसील के गोलेगाव खुर्द निवासी 3 साल की नाबालिग से २८ अप्रैल २०१६ को अपनी घर के अंगन में खेल रही थी. इस वक्त ज्ञानेश्वर रमेश घुले (१९) ने लड़की को उठाकर दूसरी जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ज्ञानेश्वर घुले फरार हुआ. लेकिन २१ मई २०१६ को खुद पुलिस थाने में हाजिर होकर अपराध कबूल किया. दरमियान जलगांव जामोद पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ आइपीसीकी धारा 3७६ (3) (आइ) व पोक्सो कानून की धारा ६ के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोपपत्र खामगांव के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पेश किया.
मामले की सुनवायी के दौरान विद्यमान न्यायाधीश ने कुल ८ गवाहों के बयान लिए. जिस में जांच अधिकारी एपीआइ राठोड व लड़की के माता, पिता की गवाह महत्वपूर्ण रही. आरोप सिद्ध होने के बाद विद्यमान न्यायाधीश देशपांडे ने आरोपी को उक्त दोनों धारा के तहत १० – १० साल की सजा सुनायी है. यह दोनों सजा आरोपी को एकसाथ भुगतनी है. साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना. जुर्माना न भरने पर एक माह की कैद ऐसी भी सजा सुनायी है. मामले में सरकार की ओर से एड.राजेश्वरी आलशी ने पैरवी की.