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फाइल फोटो

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    • अंडे न बनाने से गुस्याया पति

    वरोरा. अंडा बनाने के लिए कहने पर नमक न होने से बनाने में समर्थता दिखाने वाली पत्नी और उसे बचाने आए पुत्र पर कुल्हाडी से जानलेवा हमला करने वाले अपराधी वामन गोविंदा वालकुंटेवार को वरोरा न्यायालय ने 3 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

    कृषि कार्य में मजदूरी कर लक्ष्मी वामन वालकुंटेवार (65) अपने पति वामन वालकुंटेवर, दो पुत्रों के साथ भद्रावती तहसील के वडेगांव में रहती थी. छोटा पुत्र दूसरे गांव में रहता है. 28 दिसंबर 2014 की शाम 6.30 बजे लक्ष्मी अपने घर आई तो वामन अकेला था. बडा पुत्र बाहर गया था. थोडे समय बाद पति ने पत्नी को अंडे बनाने को कहा तब पत्नी ने कहा कि घर में तेल, नमक नहीं है यह सुनकर वह गुस्सा गया और पत्नी गालिया देना शुरु कर दिया.

    दोनों में विवाद बढने पर कोने में रखी कुल्हाडी के डंडे से पत्नी पर कई प्रहार कर दिए जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गई. घर में शुरु झगडे की आवाज चौक पर खडे पुत्र को गई वह घर पहुंचा और पिता को वहां से हटाने का प्रयास करने लगा तो पिता ने उस पर भी वार कर गंभीर रुप से घायल कर दिया. बाद में कुल्हाडी लेकर घर से बाहर निकल गया. कुछ देर बाद माता और पुत्र ने भद्रावती थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी.

    पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर वामन को गिरफ्तार कर लिया. एपीआई ने मामले की जांच कर वरोरा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. न्यायालय ने 5 गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर वामन को अपराधी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.