‘बुलीबाई’ ऐप मामले में अदालत ने जमानत याचिका पर फैसले को रखा सुरक्षित

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     मुंबई : मुंबई की बांद्रा कोर्ट (Court) ने बुलीबाई ऐप मामले (Bulli Bai App case) में आरोपी विशाल कुमार झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी पर आदेश  को 20 जनवरी तक  सुरक्षित रखा। आरोपी के वकील संदीप शेरख़ाने ने कहा कि, मुंबई साइबर सेल ने तीनों की जमानत का कड़ा विरोध किया है। 

    उल्लेखनीय है कि, इससे पहले मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने मुंबई अदालत में बताया कि, बुल्ली बाई एप मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी सुल्ली डील्स मामले में भी शामिल रहे हैं। जिस वजह से तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने की मांग पुलिस ने की थी। पुलिस ने आगे कहा कि, जांच में  आरोपियों के खिलाफ सुल्ली डील्स मामले को लेकर भी कई सबूत हाथ लगे है। ऐसे में जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। 

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    पुलिस ने अदालत में जमानत याचिका को ख़ारिज करने की मांग करते हुए कहा कि,  आरोपी को जमानत मिलने के बाद वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते  है। उन्होंने ने बयाता कि, इस मामले में एक टीम को दिल्ली भेजा गया है। यह टीम बलि बाई मामले में आरोपी नीरज बिश्नोई और सुल्ली डील्स के आरोपी  ओंकारेश्वर ठाकुर को लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने यह भी बताया कि, आरोपी सोशल मीडिया पर  है और ऐसी चीजें पोस्ट करते है जिससे समाज  व्यवस्था पर असर पड़  सकता है। 

    उल्लेखनीय है कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी मयंक रावत और श्वेता सिंह को 28 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया और विशाल कुमार झा को 24 जनवरी तक हिरासत में रखा गया है।