अन्यायकारक अधिसूचना खारिज करें, हंगामी क्षेत्र कर्मचारी हुए आक्रमक

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    गड़चिरोली. स्वास्थ्य सेवक भर्ती के लिये 29 सितंबर 2021 की अधिसूचना अन्यायकारक होने के कारण वह तत्काल खारिज करें, इस मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य  हंगामी क्षेत्र कर्मचारी संगठना के पदाधिकारी आक्रमक हुए है. इस संदर्भ हंगामी कर्मचारियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर कर रहे है. कर्मचारियों ने विधायक कृष्णा गजबे को ज्ञापन सौंपा है. 

      सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विभाग अंतर्गत काम करनेवले हंगामी क्षेत्र कर्मचारियों की सेवा बेफिजुल  साबित हुई है. 29 सिंतबर 2021 के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सरकार अधिसूचना में नई सेवा प्रवेश नियम व शर्तो की पुर्तता नहीं किए जाने से वह अपात्र साबित होकर उनका जीवन बर्बाद हुआ है.

    ऐन परिक्षा व नियुक्ति की कालावधि में ऐसी अधिसूचना जारी कर सभी की सरकारी नौकरी दावेदारी खत्म होने से हजारों कर्मचारियों पर अन्याय हुआ है. इस अधिसूचना की शर्त व प्रावधान में 12 वीं सायन्स पास की शर्त पुराने हंगामी क्षेत्र कर्मचारी समय पर कैसे पूर्ण कर पाएंगे. अधिकत्तर कर्मचारी यह फॅकल्टी के है. वह कैसे सायन्स कर पाएंगे. इसे पहले इस पद के लिये 10 वीं पास की शर्त थी.

    जिससे उनकी शैक्षणिक आर्हता 10 वीं पास है. पहले 90 दिन काम करने का प्रमाणपत्र आवश्यक था. वह बदलकर 180 दिनों का प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है. गड़चिरोली जिले मलेरिया रेड झोन जिले में वर्ष 2016 में लिये गये 839 हंगामी क्षेत्र कर्मचारियों में से अब भी अनेकों के 90 दिन पूर्ण नहीं हुए है. हंगामी कर्मी होने के कारण उन्हें वर्ष में तीन-चार माह की काम उपलब्ध कराया जाता है. ऐसी बात कही गई.

    अब हंगामी कर्मीयों की एफडब्ल्यु के रूप में नियुक्ति 

    स्वास्थ्य सेवक पदभर्ती में आरक्षित 50 फिसदी कोटा भी रद्द किया गया है. पहले के नियम नुसार आरटी वर्कर का काम करनेवाले हंगामी क्षेत्र कर्मचारी यह स्वास्थ्य सेवक परिक्षा पास होने के बाद एमपीडब्ल्यु के रूप में नियुक् िहोती थी.  यह पद गट क श्रेणी का था. लेकिन अब नये नियम नुसार वैसा न होते हुए आरटी वर्कर परिक्षा पास होने के बाद एमपीडब्ल्यु के रूप में नियुक्ति न करते हुए एफडब्ल्यु (क्षेत्र) कर्मचारी के रूप में नियुक्ति होगी. यह पद गट ड श्रेणी का होगा. 

    स्वास्थ्य सेवक बनने का सपना अधूरा

    नये नियम नुसार 12 वीं सायन्स किए और 180 दिन हंगामी क्षेत्र कर्मचारी के रूप में काम करनेवाले स्वच्छता निरीक्षक (सॅनेटरी इन्स्पेक्टर) चा कोर्स पास करनेवाले उम्मीदवार पात्र है. परिक्षा पास होने के बाद वह एफडब्ल्यु बनेगा और पदोन्नती से उसे एमपीडब्ल्यु यानि स्वास्थ्य सेवक बनाया जाएगा. लेकिन इसके लिये उम्मीदवार को कितने वर्ष राह देखनी पड़ेगी, इसकी कोई निश्चिति नहीं है. इस नियम के  चलते अनेक हंगामी क्षेत्र कर्मचारियों का स्वास्थ्य सेवक बनने का सपना अधुरा रह गया है.