Payment of wages of Rs 548.41 crore under MNREGA in Chhattisgarh in April

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    गोंदिया. मुल्ला के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश लाड़े ने देवरी तहसील में पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुल्ला में मनरेगा योजना के तहत नियमों के खिलाफ गिट‍्टीकरण व सीमेंटिकरण मार्ग निर्माण के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग जिलाधीश, जिप सीईओ से की थी. इस  शिकायत का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधीश (रोगायो) सचिन गोसावी ने जिप उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मनरेगा) को पंचायत समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

    लाड़े ने आरोप लगाया था कि देवरी पंचायत समिति के तहत मनरेगा योजना के तहत किए गए गिट‍्टकरण व सीमेंटीकरण मार्ग निर्माण में निकृष्ट व अपर्याप्त सामग्री का उपयोग किया गया. देवरी के खंडविकास अधिकारी को इन सड़क निर्माण सामग्री के भुगतान को रोकने की भी मांग की थी. उस अनुसार जांच अधिकारी शाखा अभियंता डी. एस. सोमलवार, स्थापत्य अधिकारी साबले के माध्यम से उक्त निर्माण की जांच की गई.

    जांच में पता चला कि 9 सड़क गिट‍्टकरण निर्माण बिना 80 एमएम पत्थर के किए गए थे और एक निर्माण में 40 एमएम पत्थर की जगह सिर्फ मुरूम का इस्तेमाल किया गया था. संबंधित अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि मजदूरी का भुगतान बिना एक सड़क का निर्माण किए किया गया था. उधर, अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर लाडे ने आरोप लगाया कि निर्माण सामग्री के भुगतान को रोककर उक्त निर्माण में गलती की गई है, निर्माण बजट के अनुसार किया जाए, निर्माण भुगतान बंद किया जाए, निर्माण सामग्री पर होने वाले खर्चे को रोका जाए.

    निर्माण कार्य, मजदूरों के भुगतान की राशि तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ-साथ मनरेगा योजना के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा तत्कालीन सरपंच से श्रम भुगतान की राशि वसूल कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की शिकायत 25 जनवरी को जिलाधीश, जिप सीईओ से की थी. शिकायत के अनुसार निर्माण कार्य की जांच उप जिलाधीश (रोगायो) सचिन गोसावी ने जिप उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मनरेगा) को कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

    पंचायत समिति द्वारा दिये गये उक्त कार्य के प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई करने संबंधी पत्र 3 फरवरी को जारी किया जा चुका है. जांच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ? इस ओर नजरे लगी हुई है.