Fourth class worker denied promotion, related department is deferring

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    गोंदिया.  गोंदिया जिला परिषद के 30-34 तथा 50-54 इस हेड अंतर्गत धार्मिक स्थल व पर्यटन विकास योजना के तहत 13 करोड़ 60 लाख रु. के 62 कामों की निविदा निकाली गई थी  लेकिन वह  नियमों के तहत नहीं थी उसके खिलाफ जिप सदस्य संजय टेंभरे व लक्ष्मी तरोणे ने नागपुर हायकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर सुनवाई कर हायकोर्ट  ने इस निविदा को स्थगिति देकर 24 मार्च को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश जिप को दिए हैं. जानकारी के अनुसार जिप बांधकाम विभाग के माध्यम से विभिन्न निविदा निकाली जाती है.

    जिसमें 30-54 और 50-54 इस हेड अंतर्गत डेढ़ महीने पूर्व जिप के बांधकाम विभाग ने 13 करोड़ 60 लाख रु. के 62 कामों की निविदा निकाली थी. लेकिन इस निविदा को मिलीभगत कर केवल मजदूर सहकारी संस्था के लिए आरक्षित किया गया था. इसी तरह इसमें नियम के खिलाफ कामों को मंजूरी देने का आरोप लगाया गया था. इस पर  जिप सदस्य टेंभरे व तरोणे ने  हायकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी.  जिसकी सुनवाई की गई और  न्यायालय ने उसे  स्थगित कर इस पर 24 मार्च तक उत्तर प्रस्तुत करने के आदेश जिप को दिए हैं. 

    जिप के कई काम चर्चा में

    उल्लेखनीय है कि जिप का बांधकाम विभाग पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. इतना ही नहीं अनेकों कार्य नियम के खिलाफ  करने के खुले आरोप भी लगाए जा रहे हैं. ऐसे ही कामों की श्रृंखला में से एक काम यह भी था जो कि न्यायालय तक पहुंचा है.