किरीट सोमैया (Photo Credits-ANI Twitter)
किरीट सोमैया (Photo Credits-ANI Twitter)

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    मुंबई: भाजपा नेता किरीट सोमैया (BJP Leader Kirit Somaiya) को 57 करोड़ (INS Vikrant Case) के धोखाधड़ी मामले में राहत मिली है। बताना चाहते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सोमैया को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। 

    ज्ञात हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को राहत दी है और उन्हें विमानवाहक पोत INS विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के कथित हेराफेरी के संबंध में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है।

    गौर हो कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर आरोप है कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए फंड जुटाया था। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया गया। 53 साल के पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने जहाज को बचाने के लिए सोमैया को चंदा दिया। आरोप के अनुसार सोमैया ने ये राशि को महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में जमा नहीं किया और इसका गलत इस्तेमाल किया।