Aditi Tatkare

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ठाणे: मुंबई के मुलुंड पूर्वी उपनगरीय इलाके में एक मराठी महिला को ऑफिस की जगह देने से इनकार करने की खबर सामने आने के राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर मुलुंड पुलिस ने एक पिता-पुत्र की जोड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बीच महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार परिसर को किराये पर देने के लिए कई नियम बनाएगी। मंत्री का बयान 35 वर्षीय एक महिला द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आया है।

 

इमारत का परिसर किराए पर देने से इनकार

जानकारी के मुताबिक, तृप्ति देवरुखकर नाम की महिला ने वीडियो में दावा किया था कि एक व्यक्ति और उसके बेटे ने उन्हें एक इमारत के परिसर को उसे किराए पर देने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह मराठी भाषी है। पुलिस के अनुसार, मुंबई के पूर्वी उपनगर मुलुंड में शिव सदन भवन में एक महिला को कार्यालय के लिए जगह देने से कथित तौर पर इनकार करने पर 80 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इस धाराओं के तहत मामला दर्ज 

पुलिस ने कहा कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों को अदालत में पेश किया गया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 

आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन 

मंत्री ने शनिवार को शिकायतकर्ता महिला से उसके आवास पर मुलाकात की और उन्हें इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तटकरे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मराठी भाषी होने के कारण किसी को परिसर देने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।  (भाषा इनपुट के साथ)